लॉकडाउन (Corona) में मुंबई से घर जाना है? यहां परमिशन लेने से लेकर पास बनवाने संबधी हर जानकारी दी गई है। दूसरे राज्यों में जाने के का पूरी तरीका समझें। ध्यान रहे महाराष्ट्र का ये आवेदन सिर्फ निजी वाहन के लिए है.
यहां जानें हर जरूरी सवाल के जवाब:-
- घर जाने की मंजूरी कौन देगा?
गांव जाने के लिए पुलिस के माध्यम से मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सभी डेप्युटी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। - रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?
https://covid19.mhpolice.in/registration पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन पत्र भर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में ऑफलाइन भी फॉर्म भरकर दिया जा सकता है।

- कौन-कौन से कागज चाहिए?
समूह में जाने वाले लोगों को अपने लीडर (मुख्य आदमी) का चुनाव करना होगा। सभी सदस्यों के नाम, आधार कार्ड नंबर, यात्रा कहां से कहां तक करनी है, निजी वाहन या बस/ट्रेन से जाने का जिक्र, पंजीकृत डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। - जानकारी कैसे मिलेगी?
प्रशासकीय स्तर पर आपके फॉर्म की मंजूरी मिलने के बाद आपको पास जारी करने की हरी झंडी दी जाएगी। इस बारे में संबंधित व्यक्ति को ई-मेल या मोबाइल नंबर से सूचना दी जाएगी। - प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं?
अभी स आवेदन से आप निजी वाहन के लिए ही आवेदन दे सकते हैं. आपको निजी वाहन से जाने की अनुमति भी इसी तरह मिल सकती है। इसके लिए भी तय प्रक्रिया में आवेदन करना होगा, जिसमें गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की जानकारी भी देनी होगी।
Jatan Kumar